अप्रशिक्षतों शिक्षकों को लेकर उच्च न्यायालय ने सुनाया
by santosh kumar
अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर उच्च न्यायालय ने दिया चौकाने वाला फैसला
पटना उच्च न्यायालय ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश दिया
दिनांक :- 19-10-2022
एक वरिष्ठ अधिवक्ता के मुताबिक उन सभी शिक्षकों को भारत सरकार के अनुसार 31 मार्च 2019 तक पास करने सम्बन्धी मामले में याचिका दायर की गयी थी !
वहीं
डीपीई प्रशिक्षित एवं बीएड प्रशिक्षित शिक्षक जो संवर्धन नहीं किए हैं
उन्हें राहत देते हुए कोर्ट ने अविलंब 6 महीने का संवर्धन प्रशिक्षण कराने
का फैसला दिया !
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