अप्रशिक्षतों शिक्षकों को लेकर उच्च न्यायालय ने सुनाया फैशला

                         अप्रशिक्षतों शिक्षकों को लेकर उच्च न्यायालय ने सुनाया 

by santosh kumar

 

                अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर उच्च न्यायालय ने दिया चौकाने वाला  फैसला



पटना उच्च न्यायालय ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश दिया 
दिनांक :- 19-10-2022
 
          
भारत सरकार के अनुसार पुरे देश में सरकारी या गैर सरकारी शिक्षक 31 मार्च 2019 तक कोई शिक्षक अप्रशिक्षित नहीं रह सकते है इसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने NIOS से पुरे देश में DELED COURSE संचालित किया था उसी क्रम में बिहार के कुछ शिक्षक इस  परीक्षा में अनुतीर्ण हो गए थे जिस मामले कई दिनों से पटना उच्च न्यायालय में केस दायर किया गया था  उसी मामले की सुनवाई में यह फैसला आज न्यायालय के द्वारा इन अनुतीर्ण शिक्षकों को हटाने सम्बन्धी आदेश दिया है !














एक वरिष्ठ अधिवक्ता के मुताबिक उन सभी शिक्षकों को भारत सरकार के अनुसार 31 मार्च 2019 तक पास करने सम्बन्धी मामले में याचिका दायर की गयी थी !

वहीं डीपीई प्रशिक्षित एवं बीएड प्रशिक्षित शिक्षक जो संवर्धन नहीं किए हैं उन्हें राहत देते हुए कोर्ट ने अविलंब 6 महीने का संवर्धन प्रशिक्षण कराने का फैसला दिया !
                       
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